📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
स्थानीय
राजस्थान ने दिवाली के पटाखे नियम कड़े, एनसीआर में केवल 3 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 04 नव. 2026, 09:31 PM
👁 14
राजस्थान सरकार ने दिवाली के दौरान पटाखे उपयोग को पाँच एनसीआर जिलों में रोज़ तीन घंटे तक सीमित कर दिया, केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी।
राजस्थान सरकार ने दिवाली के अवसर पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस पहल का उद्देश्य त्योहार के दौरान पटाखों से बढ़ते धूल‑धुंध को कम करना है।
गाइडलाइन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पाँच जिलों में केवल दो दिनों के लिए प्रतिदिन तीन घंटे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस अवधि में केवल QR कोड वाले ‘ग्रीन’ पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा, जो पर्यावरण मानकों को पूरा करने की पुष्टि करता है।
QR कोड के बिना किसी भी प्रकार के पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऑनलाइन पटाखे बेचने पर भी रोक है। प्रवर्तन एजेंसियों को उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों का मानना है कि इन कदमों से दिवाली के दौरान वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
गाइडलाइन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पाँच जिलों में केवल दो दिनों के लिए प्रतिदिन तीन घंटे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस अवधि में केवल QR कोड वाले ‘ग्रीन’ पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा, जो पर्यावरण मानकों को पूरा करने की पुष्टि करता है।
QR कोड के बिना किसी भी प्रकार के पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऑनलाइन पटाखे बेचने पर भी रोक है। प्रवर्तन एजेंसियों को उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों का मानना है कि इन कदमों से दिवाली के दौरान वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।