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राजस्थान में RGHS नियम: डॉक्टर को अपनी पर्ची पर खुद सत्यापन अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
स्वास्थ्य

राजस्थान में RGHS नियम: डॉक्टर को अपनी पर्ची पर खुद सत्यापन अनिवार्य

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 29 अग. 2026, 04:36 PM 👁 27
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राजस्थान सरकार ने अब डॉक्टरों को अपनी पर्ची पर स्वयं सत्यापन और हस्ताक्षर करने का आदेश दिया है, अन्य द्वारा साइन करने पर कार्रवाई होगी।

राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग (RGHS) ने पर्ची जारी करने के नियम कड़े कर दिए हैं। अब प्रत्येक डॉक्टर को अपनी लिखी पर्ची को स्वयं सत्यापित कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है; अन्य कोई भी हस्ताक्षर मान्य नहीं माना जाएगा।

कर्मचारी डॉक्टर को पर्ची तैयार करने में सहायता कर सकते हैं, परन्तु वे उस पर साइन नहीं कर सकते। निदान, दवा चयन और उपचार की अंतिम जिम्मेदारी पूरी तरह से डॉक्टर की ही रहेगी।

यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पर्ची पर हस्ताक्षर किया जाता है तो RGHS के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पर्ची के दुरुपयोग को रोकने और रोगी सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अस्पतालों को नई प्रक्रिया के अनुसार अपने कार्यप्रवाह को अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया है और डॉक्टरों को इस दिशा‑निर्देश के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।
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