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राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाक को बरकरार रखा, पत्नी की अपील खारिज
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 23 अक्टू. 2026, 09:31 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की दो अपीलें खारिज कर दीं, वैवाहिक विवाद में पारिवारिक अदालत के तलाक के फैसले को बरकरार रखा।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत द्वारा दिया गया तलाक का आदेश बरकरार रखा और पत्नी द्वारा दायर दो अपीलों को खारिज कर दिया। अपीलों में तलाक को उलटने की मांग की गई थी, परन्तु न्यायालय ने प्रस्तुत तर्कों में कोई ठोस आधार नहीं पाया।
न्यायालय ने वैवाहिक विवाद से जुड़े साक्ष्य और कानूनी दलीलों की समीक्षा की और यह निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक अदालत का फैसला उचित था और लागू कानूनों के अनुरूप था। इसलिए तलाक का आदेश जैसा था वैसा ही बना रहा।
यह निर्णय उन मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण को उजागर करता है जहाँ एक पक्ष लंबे समय तक शारीरिक संबंध से इनकार को मानसिक क्रूरता के रूप में दर्शाता है, और ऐसे मामलों में तलाक के कानूनी अधिकार को सुदृढ़ करता है।
न्यायालय ने वैवाहिक विवाद से जुड़े साक्ष्य और कानूनी दलीलों की समीक्षा की और यह निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक अदालत का फैसला उचित था और लागू कानूनों के अनुरूप था। इसलिए तलाक का आदेश जैसा था वैसा ही बना रहा।
यह निर्णय उन मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण को उजागर करता है जहाँ एक पक्ष लंबे समय तक शारीरिक संबंध से इनकार को मानसिक क्रूरता के रूप में दर्शाता है, और ऐसे मामलों में तलाक के कानूनी अधिकार को सुदृढ़ करता है।