🔥 ट्रेंडिंग मनोहर सिंह भाटी ने बताया માહિતી નિયામક તરીકે પદભાર સંભાળતા IAS... રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ... Headlines हत्याकांड: हरदोई के चार दोस्त दुर्गागं... मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला दिया म...
03 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर‑आरएएस आईएएस पदोन्नति पर 15 दिन में निर्णय का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sojat
नौकरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर‑आरएएस आईएएस पदोन्नति पर 15 दिन में निर्णय का आदेश

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 03 नव. 2026, 11:31 AM 👁 23
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गैर‑आरएएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने के निर्णय को 15 दिनों के भीतर लेने का निर्देश दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने नियमित आरएएस के अलावा अन्य मार्गों से सेवा में आए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आईएएस पदोन्नति की पात्रता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।

अदालत ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर इस विषय पर स्पष्ट निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिससे प्रभावित अधिकारियों के लिए अनिश्चितता समाप्त हो सके।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह आदेश अन्य राज्यों में समान पदोन्नति मुद्दों के लिए मिसाल बन सकता है, जबकि राज्य प्रशासन ने कहा कि वह अदालत के निर्देश की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
📲Get App