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शिक्षा
राजस्थान हाई कोर्ट ने सहायक प्रोफ़ेसर भर्ती परिणामों की घोषणा को रोका
✍️ Live Law
🗓 13 सित. 2026, 07:46 PM
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राजस्थान हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए आपत्तियों के बाद सहायक प्रोफ़ेसर भर्ती परिणामों की घोषणा पर रोक लगाई है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हाल ही में किए गए सहायक प्रोफ़ेसर भर्ती के परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश उन उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद आया है, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक त्रुटियों और पक्षपात का आरोप लगाया था।
अदालत ने भर्ती प्राधिकरण को मेरिट सूची प्रकाशित करने से रोकते हुए कहा है कि सभी आपत्तियों की पूरी जांच तक परिणाम घोषित नहीं किए जाएँगे। दोनों पक्षों को आपत्तियों पर सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है, जिसकी तिथि बाद में सूचित की जाएगी।
यह भर्ती राज्य भर के कई शिक्षण संस्थानों में खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी, जिससे कई अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ी थीं। कोर्ट के इस आदेश के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अब स्थगित है, जिससे चयनित उम्मीदवारों और संस्थानों दोनों को प्रभाव पड़ेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर भर्ती में विवाद उत्पन्न होने पर ऐसी अदालत की हस्तक्षेप सामान्य है, और अंतिम निर्णय आपत्तियों की वैधता पर निर्भर करेगा।
अदालत ने भर्ती प्राधिकरण को मेरिट सूची प्रकाशित करने से रोकते हुए कहा है कि सभी आपत्तियों की पूरी जांच तक परिणाम घोषित नहीं किए जाएँगे। दोनों पक्षों को आपत्तियों पर सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है, जिसकी तिथि बाद में सूचित की जाएगी।
यह भर्ती राज्य भर के कई शिक्षण संस्थानों में खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी, जिससे कई अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ी थीं। कोर्ट के इस आदेश के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अब स्थगित है, जिससे चयनित उम्मीदवारों और संस्थानों दोनों को प्रभाव पड़ेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर भर्ती में विवाद उत्पन्न होने पर ऐसी अदालत की हस्तक्षेप सामान्य है, और अंतिम निर्णय आपत्तियों की वैधता पर निर्भर करेगा।