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03 नव. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के विद्याधर बाग में शादियों व व्यावसायिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Santanu Sen
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के विद्याधर बाग में शादियों व व्यावसायिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 03 नव. 2026, 04:15 PM 👁 20
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के ऐतिहासिक विद्याधर बाग में शादियों, निजी पार्टियों, रेस्तरां संचालन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगाई है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के विरासत स्थल विद्याधर बाग में शादियों, निजी समारोहों और सभी व्यावसायिक कार्यों पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया है। आदेश में विशेष रूप से विवाह समारोह, निजी पार्टियां, रेस्तरां संचालन और अन्य लाभ‑उत्पादक गतिविधियों को इस परिसर में रोकने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट का यह कदम साइट की ऐतिहासिक महत्ता को संरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई होगी। विद्याधर बाग, अपनी औपनिवेशिक शैली की वास्तुकला और सुंदर बगीचे के लिए जाना जाता है, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लोकप्रिय स्थल रहा है, जिससे कानूनी जांच शुरू हुई। इस प्रतिबंध को न्यायालय के अंतिम निर्णय तक बरकरार रखा गया है।
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