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राजनीति
पंचायत-निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट नाराज
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 16 जुल. 2026, 11:11 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव नहीं कराने पर नाराजगी जताई और उच्च अधिकारियों को तलब किया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत-निकाय चुनाव में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव को तलब किया है। यह कदम तब उठाया गया है जब 31 जुलाई तक चुनाव कराने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट के इस फैसले को राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट की यह कार्रवाई चुनाव में देरी को लेकर सरकार और चुनाव आयोग की लापरवाही पर सवाल उठाती है।