📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Tisha Mukherjee
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाई तेंदुआ आवास में निर्माण पर रोक, अभयारण्य की संभावना
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 05 सित. 2026, 09:35 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाई के तेंदुआ आवास में नए निर्माण और व्यावसायिक पर्यटन को रोक दिया, साथ ही अभयारण्य घोषित करने पर विचार करने का निर्देश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाई, जोधपुर जिले के तेंदुआ आवास में किसी भी नए निर्माण को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत संवेदनशील क्षेत्र में होटल‑रिसॉर्ट सहित नए पर्यटन लाइसेंस भी अस्थायी रूप से निलंबित किए गए हैं।
अदालत ने विशेष रूप से व्यावसायिक पर्यटन के विस्तार और खनन गतिविधियों को रोकते हुए कहा कि ये कार्य वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मौजूदा संस्थानों को जारी रहने की अनुमति है, पर कोई भी नया प्रोजेक्ट अंतिम निर्णय तक रोका रहेगा।
न्यायाधीशों ने इस क्षेत्र को अभयारण्य की स्थिति देने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया, जिससे राज्य और केंद्र के वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत कड़ी सुरक्षा मिल सके। यह आदेश राजस्थान में पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की न्यायिक जांच को दर्शाता है।
अदालत ने विशेष रूप से व्यावसायिक पर्यटन के विस्तार और खनन गतिविधियों को रोकते हुए कहा कि ये कार्य वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मौजूदा संस्थानों को जारी रहने की अनुमति है, पर कोई भी नया प्रोजेक्ट अंतिम निर्णय तक रोका रहेगा।
न्यायाधीशों ने इस क्षेत्र को अभयारण्य की स्थिति देने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया, जिससे राज्य और केंद्र के वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत कड़ी सुरक्षा मिल सके। यह आदेश राजस्थान में पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की न्यायिक जांच को दर्शाता है।