📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gurlal Maan
बिज़नेस
पंजाब रेरा का ओमैक्स लिमिटेड से ₹16.38 लाख की वसूली का आदेश
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 24 जून 2026, 04:01 AM
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पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एक संपत्ति विवाद के संबंध में ओमैक्स लिमिटेड से ₹16.38 लाख की वसूली का आदेश दिया है।
पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स लिमिटेड से ₹16.38 लाख की वसूली का आदेश जारी किया है। यह निर्देश एक संपत्ति संबंधी विवाद के चलते दिया गया है, जो नियामक संस्था के समक्ष आया था।
अथॉरिटी के इस निर्णय के अनुसार, कंपनी से निर्धारित राशि की वसूली की जाएगी। हालांकि इस वसूली आदेश के पीछे के मामले का विशिष्ट विवरण प्रारंभिक रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है, रेरा का हस्तक्षेप डेवलपर्स और संपत्ति खरीदारों के बीच विवादों को सुलझाने में इसकी भूमिका को दर्शाता है।
प्रमुख रियल एस्टेट फर्म ओमैक्स लिमिटेड को अब इस राशि की वसूली के आदेश का पालन करना होगा। पंजाब रेरा राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
अथॉरिटी के इस निर्णय के अनुसार, कंपनी से निर्धारित राशि की वसूली की जाएगी। हालांकि इस वसूली आदेश के पीछे के मामले का विशिष्ट विवरण प्रारंभिक रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है, रेरा का हस्तक्षेप डेवलपर्स और संपत्ति खरीदारों के बीच विवादों को सुलझाने में इसकी भूमिका को दर्शाता है।
प्रमुख रियल एस्टेट फर्म ओमैक्स लिमिटेड को अब इस राशि की वसूली के आदेश का पालन करना होगा। पंजाब रेरा राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।