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14 सित. 2026
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पंजाब हाईकोर्ट ने 200 रुपये की रिश्वत के मामले में क्लर्क को बरी किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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पंजाब हाईकोर्ट ने 200 रुपये की रिश्वत के मामले में क्लर्क को बरी किया

✍️ Amar Ujala · Punjab 🗓 14 सित. 2026, 09:46 PM 👁 12
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पंजाब हाईकोर्ट ने 2005 की सजा को पलटते हुए सरकारी क्लर्क को 200 रुपये की रिश्वत के आरोप से बरी कर दिया, जिसमें दो साल जेल और जुर्माना था।

2005 में निचली अदालत ने एक सरकारी क्लर्क को 200 रुपये की रिश्वत लेकर भैंस खरीदने के लिए लोन दिलाने के आरोप में दोषी ठहराया था। उस निर्णय में दो साल की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया।

पंजाब हाईकोर्ट ने अब उस फैसले को उलटते हुए क्लर्क को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अपीलीय bench ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य भ्रष्टाचार को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए पूर्व सजा को रद्द किया गया।

यह फैसला क्लर्क के लिए 21 साल की कानूनी लड़ाई का अंत दर्शाता है, जो दो दशकों से अधिक समय तक इस सजा का सामना कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली में कम मूल्य की भ्रष्टाचार मामलों को सिद्ध करने की कठिनाइयों को उजागर करता है।
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