📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
सरकारी योजना
पंजाब हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना में मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करने पर सवाल उठाया
✍️ Amar Ujala · Patiala
🗓 29 सित. 2026, 09:03 AM
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मतदाता पहचान पत्र क्यों अनिवार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लाभ पाने के लिए राज्य सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है।
इस शर्त पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता क्यों रखी गई है। अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या ऐसी शर्त से उन महिलाओं को बाहर रखा जा रहा है जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित अवधि में एक विस्तृत जवाब दाखिल करे, जिसमें वह बताए कि मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता का कानूनी और प्रशासनिक आधार क्या है। मामले की आगे की सुनवाई सरकार के जवाब प्राप्त होने के बाद निर्धारित की जाएगी।
इस शर्त पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता क्यों रखी गई है। अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या ऐसी शर्त से उन महिलाओं को बाहर रखा जा रहा है जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित अवधि में एक विस्तृत जवाब दाखिल करे, जिसमें वह बताए कि मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता का कानूनी और प्रशासनिक आधार क्या है। मामले की आगे की सुनवाई सरकार के जवाब प्राप्त होने के बाद निर्धारित की जाएगी।