📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तय किया: 10 साल से कम सजा वाले अपराधों में आरोपी को अपराधी नहीं माना जा सकता
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 31 अक्टू. 2026, 08:47 AM
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 10 साल से कम सजा वाले अपराधों में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 84(4) के तहत अपराधी नहीं माना जा सकता।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि 10 साल से कम सजा वाले अपराधों में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 84(4) के तहत अपराधी नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 84(4) केवल उन अपराधों पर लागू होती है जिनकी अधिकतम सजा दस वर्ष या उससे अधिक है। इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि कम सजा वाले मामलों में ‘अपराधी’ का दर्जा केवल अधिक गंभीर अपराधों तक सीमित रहेगा। यह निर्णय निचली अदालतों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा, जिससे कम दंड वाले मामलों में आरोपी के वर्गीकरण में बदलाव आएगा।