🔥 ट्रेंडिंग बिजनेस टुडे ने 21 सितंबर 2026 को पंजाब... અંબાજી માતાના દર્શને જતા 12 પદયાત્રીઓન... સમઢીયાળામાં રખડતા શ્વાનનો આતંક: 5 બાળક... श्री कृष्ण लीला महोत्सव में पूतना वध क... जैथरा में श्री कृष्ण लीला महोत्सव 2026... અમરેલીના ખાંભા તાલુકાના સમઢીયાળા ગામમા...
22 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
पंजाब-हरियाणा HC: सरकार प्रतिकूल कब्जे से निजी भूमि पर दावा नहीं कर सकती
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
देश

पंजाब-हरियाणा HC: सरकार प्रतिकूल कब्जे से निजी भूमि पर दावा नहीं कर सकती

✍️ The Times of India 🗓 29 जून 2026, 11:46 AM 👁 31
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार प्रतिकूल कब्जे के कानूनी सिद्धांत के माध्यम से निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती। इस ऐतिहासिक निर्णय ने राज्य के दावों के विरुद्ध नागरिकों के संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट किया है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी निकायों को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी भूमि पर स्वामित्व का दावा करने से रोका गया है। यह कानूनी सिद्धांत, जो आम तौर पर निजी पक्षों के बीच विवादों में लागू होता है, राज्य द्वारा नागरिकों की संपत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

अदालत के इस फैसले ने सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया है। प्रतिकूल कब्जा आम तौर पर किसी व्यक्ति को कानूनी स्वामित्व का दावा करने की अनुमति देता है यदि उसने वैधानिक अवधि के लिए खुले तौर पर, लगातार और मालिक की अनुमति के बिना उस पर कब्जा किया हो। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रावधान सरकार पर लागू नहीं होता है।

इस न्यायिक घोषणा से उन भूस्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सरकारी दावों के माध्यम से अपनी संपत्ति खोने का डर था। यह निर्णय निजी संपत्ति की पवित्रता और भूमि अधिग्रहण में राज्य की शक्तियों की सीमाओं को पुष्ट करता है।
📲Get App