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धर्म
बेअदबी कानून में होगा संशोधन
✍️ Amar Ujala · Amritsar
🗓 31 जुल. 2026, 09:35 AM
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पंजाब सरकार बेअदबी रोधी कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसमें 'बीर' और 'स्वरूप' शब्द शामिल किए जाएंगे। जांच पूरी होने तक सेवादारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पंजाब सरकार ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार विधेयक (संशोधन) 2026 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा बेअदबी कानून को मजबूत करना है। प्रस्तावित संशोधन में 'बीर' और 'स्वरूप' शब्द शामिल किए जाएंगे, जिससे पवित्र ग्रंथों को अधिक स्पष्टता और सुरक्षा प्रदान की जा सके। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जांच पूरी होने तक सेवादारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।