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25 अक्टू. 2026•
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पंजाब आयोग का फैसला: हत्या के बाद LIC दुर्घटना बीमा नहीं रद्द कर सकता
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown newspaper
अपराध

पंजाब आयोग का फैसला: हत्या के बाद LIC दुर्घटना बीमा नहीं रद्द कर सकता

✍️ LawStreet Journal 🗓 25 अक्टू. 2026, 07:40 AM 👁 16
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पंजाब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने फैसला सुनाया है कि जीवन बीमा निगम (LIC) किसी पॉलिसीधारक की हत्या होने पर भी परिवार को दुर्घटना बीमा नहीं रद्द कर सकता।

पंजाब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (PIRA) ने एक फैसला सुनाया है कि जीवन बीमा निगम (LIC) किसी पॉलिसीधारक की हत्या होने पर भी परिवार को दुर्घटना बीमा नहीं रद्द कर सकता। PIRA ने कहा कि पॉलिसीधारक की मृत्यु के कारण की परवाह किए बिना, यदि मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हुई है, तो परिवार को दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। यह निर्णय हत्या के मामले में दुर्घटना बीमा के बारे में अस्पष्टता को स्पष्ट करता है और LIC पॉलिसी के लाभार्थियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
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