📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shivamsetu
धर्म
पटना हाईकोर्ट ने पटना साहिब गुरुद्वारा चुनाव के मतदाता सूची के लिए 24 नवंबर को अंतिम तिथि तय की
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 04 नव. 2026, 08:01 PM
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पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण को 24 नवंबर तक पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची सौंपने का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट ने पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के 2023 से लंबित चुनाव को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण को मतदाता सूची अंतिम रूप देकर सौंपने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने इस सूची को 24 नवंबर तक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है, जिससे आगे कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश गुरुद्वारे के प्रबंधन चुनाव को समय पर आयोजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक संस्थानों में समयबद्ध चुनावों का महत्व अत्यधिक है, विशेषकर जब वे व्यापक समुदाय पर प्रभाव डालते हैं। अब निर्वाचन प्राधिकरण को अदालत की समयसीमा के अनुसार योग्य मतदाताओं की सूची तैयार करनी होगी।
गुरुद्वारा समुदाय के सदस्य और अन्य हितधारक अंतिम सूची के जारी होने की प्रतीक्षा करेंगे, जिससे समिति के नेतृत्व के लिए चुनाव निर्धारित किया जा सकेगा।
कोर्ट ने इस सूची को 24 नवंबर तक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है, जिससे आगे कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश गुरुद्वारे के प्रबंधन चुनाव को समय पर आयोजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक संस्थानों में समयबद्ध चुनावों का महत्व अत्यधिक है, विशेषकर जब वे व्यापक समुदाय पर प्रभाव डालते हैं। अब निर्वाचन प्राधिकरण को अदालत की समयसीमा के अनुसार योग्य मतदाताओं की सूची तैयार करनी होगी।
गुरुद्वारा समुदाय के सदस्य और अन्य हितधारक अंतिम सूची के जारी होने की प्रतीक्षा करेंगे, जिससे समिति के नेतृत्व के लिए चुनाव निर्धारित किया जा सकेगा।