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15 सित. 2026
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औरैया के दिबियापुर में नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 5 वर्ष की सजा, ₹25 हजार जुर्माना

✍️ रिपोर्टर: Arslan siddiqui 🗓 15 सित. 2026, 06:20 PM 👁 14
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औरैया की अदालत ने दिबियापुर थाना क्षेत्र के आरोपी छोटा सविता पुत्र रामबाबू को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

औरैया की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने दिबियापुर थाना क्षेत्र के आरोपी छोटा सविता पुत्र रामबाबू को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल ₹25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला मुकदमा संख्या 15/2020 के तहत आया। आरोपी, जो ग्राम गुलरिया के निवासी हैं, को नाबालिग से छेड़खानी के अपराध में दोषी पाया गया।

अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी में विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि पैरोकार के रूप में मुख्य आरक्षी सुनील कुमार ने कार्य किया। औरैया पुलिस के अनुसार, अपराध से जुड़े मामलों में प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय न्यायालय और पुलिस की संयुक्त प्रयासों से अपराध के मामलों में न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। यह सजा और जुर्माना अपराधियों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करेगा और समाज में नाबालिगों के प्रति सम्मान और सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करेगा।
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