📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / SidharthNews7
देश
ओडिशा हाईकोर्ट ने NLUO प्रवेश त्रुटि पर आवेदक को राहत दी
✍️ orissapost.com
🗓 27 सित. 2026, 05:33 AM
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ओडिशा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा में हुई प्रवेश त्रुटि के बाद प्रभावित आवेदक को राहत देते हुए विश्वविद्यालय को त्रुटि सुधारने और उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया।
आवेदक ने NLUO में प्रवेश प्रक्रिया में हुई त्रुटि का पता चलने के बाद ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी पात्रता पर असर डाला। अदालत ने याचिका सुनी और माना कि यह गलती उम्मीदवार के शैक्षणिक भविष्य के लिए अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचा सकती है।
अदालत के आदेश में विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रवेश रिकॉर्ड सुधारने और आवेदक को कार्यक्रम के लिए पात्र मानने का निर्देश दिया गया, जब तक कि आगे की कोई प्रक्रिया पूरी न हो जाए। निर्णय में संस्थागत प्रवेश में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
NLUO के अधिकारियों ने अभी तक अदालत के निर्देश पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। इस मामले में न्यायिक निगरानी की भूमिका उजागर होती है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासनिक चूक के खिलाफ विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करती है।
अदालत के आदेश में विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रवेश रिकॉर्ड सुधारने और आवेदक को कार्यक्रम के लिए पात्र मानने का निर्देश दिया गया, जब तक कि आगे की कोई प्रक्रिया पूरी न हो जाए। निर्णय में संस्थागत प्रवेश में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
NLUO के अधिकारियों ने अभी तक अदालत के निर्देश पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। इस मामले में न्यायिक निगरानी की भूमिका उजागर होती है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासनिक चूक के खिलाफ विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करती है।