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देश
मुंबई: पॉक्सो आरोपी को नीट री-टेस्ट के लिए चार दिन की जमानत
✍️ Amar Ujala
🗓 19 जून 2026, 09:31 AM
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मुंबई की एक अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी को नीट पुन: परीक्षा में बैठने के लिए चार दिन की जमानत मंजूर की है।
मुंबई की एक अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी को नीट पुन: परीक्षा में शामिल होने के लिए चार दिन की जमानत प्रदान की है। अदालत के आदेशानुसार, आरोपी को जेल से सीधे परीक्षा हॉल ले जाया जाएगा और परीक्षा के बाद वापस जेल लाया जाएगा।
यह जमानत अवधि विशेष रूप से नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) की पुन: परीक्षा के लिए दी गई है। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण शैक्षणिक अवसर से वंचित न रहना पड़े। नीट परीक्षा भारत में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा है।
यह जमानत अवधि विशेष रूप से नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) की पुन: परीक्षा के लिए दी गई है। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण शैक्षणिक अवसर से वंचित न रहना पड़े। नीट परीक्षा भारत में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा है।