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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: बालिग को अपनी पसंद का अधिकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: बालिग को अपनी पसंद का अधिकार

✍️ Amar Ujala · Jabalpur 🗓 12 जुल. 2026, 03:51 PM 👁 4

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद की जगह और व्यक्ति के साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि कानून मां-बाप की भावना या अहंकार से प्रभावित नहीं हो सकता।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बालिग व्यक्ति के अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद की जगह और व्यक्ति के साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है, जो माता-पिता के प्रभाव से मुक्त है। यह फैसला राज्य में व्यक्तियों और परिवारों के लिए बड़े प्रभाव डालेगा। कोर्ट का फैसला इस सिद्धांत पर आधारित है कि बालिग व्यक्ति अपने फैसले लेने में सक्षम है और परिवार के सदस्यों द्वारा दबाव में नहीं आना चाहिए। यह फैसला भारत में व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
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