📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
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एमपी हाईकोर्ट ने 106 अतिक्रमण‑अवैध निर्माण याचिकाओं को निपटाया, बीएमसी को दिया कारणयुक्त आदेश
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 08 सित. 2026, 10:41 PM
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एमपी हाईकोर्ट ने अतिक्रमण‑अवैध निर्माण से जुड़ी 106 याचिकाओं को निपटाया और बीएमसी को शो‑कॉज नोटिस के बाद कारणयुक्त आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में अतिक्रमण और अवैध निर्माण से संबंधित 106 याचिकाओं का निपटारा किया है। इन याचिकाओं पर कोर्ट ने बीएमसी को शो‑कॉज नोटिस जारी कर कारण पूछे थे।
हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर बीएमसी को एक विस्तृत कारणयुक्त आदेश तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें नोटिस में उठाए गए मुद्दों का समाधान शामिल होगा। यह आदेश अवैध इमारतों की पहचान, नियमितीकरण या विधिवत हटाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करेगा।
इस कदम से न्यायपालिका अतिक्रमण को रोकने और नगर निगम को निर्माण नियम लागू करने की शक्ति सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। बीएमसी को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कारणयुक्त आदेश प्रस्तुत करना होगा।
हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर बीएमसी को एक विस्तृत कारणयुक्त आदेश तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें नोटिस में उठाए गए मुद्दों का समाधान शामिल होगा। यह आदेश अवैध इमारतों की पहचान, नियमितीकरण या विधिवत हटाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करेगा।
इस कदम से न्यायपालिका अतिक्रमण को रोकने और नगर निगम को निर्माण नियम लागू करने की शक्ति सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। बीएमसी को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कारणयुक्त आदेश प्रस्तुत करना होगा।