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16 सित. 2026
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एमपी उच्च न्यायालय ने राज्य से एनसीटीई के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
शिक्षा

एमपी उच्च न्यायालय ने राज्य से एनसीटीई के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

✍️ Live Law 🗓 16 सित. 2026, 09:36 PM 👁 12
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से राष्ट्रीय परिषद शिक्षक शिक्षा (एनसीटीई) के मानदंडों के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश राष्ट्रीय परिषद शिक्षक शिक्षा (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

एनसीटीई के दिशा-निर्देश उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता, अनुभव और चयन प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इन मानदंडों का पालन न करने से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है।

इस निर्देश से यह संकेत मिलता है कि राज्य की हालिया भर्ती प्रक्रिया में एनसीटीई के नियमों का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया हो सकता है, जिससे उम्मीदवारों की पात्रता पर प्रश्न उठते हैं। न्यायालय का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों के अनुरूप हों।

राज्य सरकार को अब चयन प्रक्रिया की समीक्षा करनी होगी और आवश्यक समायोजन करने होंगे। एनसीटीई के निर्देशों के अनुरूप होने के बाद ही शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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