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स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निजी अस्पताल को एसिड हमला पीड़ित के इलाज का आदेश
✍️ Live Law
🗓 30 जून 2026, 01:46 PM
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक निजी अस्पताल को एसिड हमले की चार वर्षीय पीड़ित का इलाज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि बच्चे के उपचार का अस्पताल खर्च वहन किया जाएगा।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक निजी अस्पताल को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए चार वर्षीय एसिड हमला पीड़ित बच्चे के लिए चिकित्सा उपचार प्रदान करने का आदेश दिया है। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि युवा पीड़ित को आवश्यक चिकित्सा सहायता मिलेगी।
इलाज का आदेश देने के अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि बच्चे की देखभाल के लिए निजी अस्पताल द्वारा वहन की जाने वाली सभी लागतों को कवर किया जाएगा। यह वित्तीय आश्वासन परिवार पर किसी भी संभावित बोझ को कम करने और निर्बाध चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।
अदालत के हस्तक्षेप ने इस तरह के जघन्य अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए तत्काल और व्यापक देखभाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जो सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।
इलाज का आदेश देने के अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि बच्चे की देखभाल के लिए निजी अस्पताल द्वारा वहन की जाने वाली सभी लागतों को कवर किया जाएगा। यह वित्तीय आश्वासन परिवार पर किसी भी संभावित बोझ को कम करने और निर्बाध चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।
अदालत के हस्तक्षेप ने इस तरह के जघन्य अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए तत्काल और व्यापक देखभाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जो सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।