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देश
एमपी हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक हटाई
✍️ TOI India
🗓 18 जून 2026, 01:12 PM
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। यह वारंट मूल रूप से पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय की शिकायत के आधार पर जारी किया गया था।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। यह मामला एक मानहानि केस से जुड़ा हुआ है, जिसके संबंध में वारंट जारी किया गया था।
यह गिरफ्तारी वारंट पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद जारी किया गया था। मानहानि के आरोपों से संबंधित विशिष्ट विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिए गए हैं।
अदालत ने वारंट को रद्द करने की बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला तब आया जब बनर्जी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह वारंट के खिलाफ कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं।
यह गिरफ्तारी वारंट पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद जारी किया गया था। मानहानि के आरोपों से संबंधित विशिष्ट विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिए गए हैं।
अदालत ने वारंट को रद्द करने की बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला तब आया जब बनर्जी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह वारंट के खिलाफ कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं।