📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध
एमपी उच्च न्यायालय ने बailable अपराध में गलत तरीके से हिरासत में लिए गए पुलिस कॉन्स्टेबल को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया
✍️ Live Law
🗓 31 जुल. 2026, 10:36 PM
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बailable अपराध में गलत तरीके से हिरासत में लिए गए पुलिस कॉन्स्टेबल को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक पुलिस कॉन्स्टेबल को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया, जिसे बailable अपराध में गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। न्यायालय ने पाया कि इस हिरासत से कॉन्स्टेबल के अधिकारों का उल्लंघन हुआ और उसने आय व मानसिक कष्ट के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। यह निर्णय पुलिस कर्मियों के साथ भी वैधानिक प्रक्रिया के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कॉन्स्टेबल ने अवैध गिरफ्तारी का दावा करते हुए याचिका दायर की थी और न्यायालय का निर्णय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए न्यायिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के रूप में देखा गया।