📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Election Commission of India
देश
गलत अनुपालन रिपोर्ट पर एमपी हाईकोर्ट सख्त, एसीएस रश्मि शमी पर 25 हजार का जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 27 जून 2026, 12:01 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक गलत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) रश्मि शमी पर 25,000 रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) रश्मि शमी के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए उन पर 25,000 रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। न्यायालय का यह निर्णय उनके द्वारा अपने पूर्व आदेशों के अनुपालन से संबंधित प्रस्तुत की गई गलत रिपोर्ट के कारण लिया गया है।
न्यायपालिका ने अनुपालन रिपोर्ट में गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। यह कार्रवाई न्यायिक निर्देशों के पालन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों की सटीकता और सत्यनिष्ठा पर न्यायालय के जोर को रेखांकित करती है।
मामले की विशिष्टताओं और गैर-अनुपालन की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है, लेकिन न्यायालय की यह कड़ी कार्रवाई न्यायिक कार्यवाही में परिश्रमपूर्ण और सत्यनिष्ठ रिपोर्टिंग के महत्व को दर्शाती है।
न्यायपालिका ने अनुपालन रिपोर्ट में गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। यह कार्रवाई न्यायिक निर्देशों के पालन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों की सटीकता और सत्यनिष्ठा पर न्यायालय के जोर को रेखांकित करती है।
मामले की विशिष्टताओं और गैर-अनुपालन की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है, लेकिन न्यायालय की यह कड़ी कार्रवाई न्यायिक कार्यवाही में परिश्रमपूर्ण और सत्यनिष्ठ रिपोर्टिंग के महत्व को दर्शाती है।