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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: भाजपा विधायक दोषी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Santosh Kumar Shukla
अपराध

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: भाजपा विधायक दोषी

✍️ Amar Ujala · Jabalpur 🗓 22 जुल. 2026, 09:01 PM 👁 27
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज को फोन और मैसेज भेजने के मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक को आपराधिक अवमानना का दोषी माना। अदालत ने बिना शर्त माफीनामा स्वीकार करते हुए चेतावनी देकर याचिका का निपटारा कर दिया।

एक महत्वपूर्ण फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को आपराधिक अवमानना का दोषी माना। अदालत का यह फैसला पाठक द्वारा जज को फोन और मैसेज भेजने के मामले में आया। विधायक की कार्रवाई को न्यायिक प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन और जज के फैसले को प्रभावित करने का प्रयास माना गया। हालांकि, अदालत ने पाठक की बिना शर्त माफीनामा स्वीकार करते हुए चेतावनी देकर याचिका का निपटारा कर दिया। यह फैसला न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। अदालत का यह फैसला सार्वजनिक हस्तियों को न्यायिक प्रणाली की सीमाओं का सम्मान करने की याद दिलाता है।
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