📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Tourism
यात्रा
मिज़ोरम ने होमस्टे और होटलों को विदेशी मेहमानों की रिपोर्ट करने का आदेश दिया
✍️ The Times of India
🗓 20 सित. 2026, 03:36 AM
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मिज़ोरम सरकार ने सभी होमस्टे, होटलों और अन्य आवास प्रदाताओं को नए कानून के तहत विदेशी मेहमानों की जानकारी अधिकारियों को देने का निर्देश दिया है। इस कदम से राज्य में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की निगरानी बढ़ेगी।
मिज़ोरम पर्यटन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें होमस्टे, होटलों, गेस्ट हाउस और इसी तरह के स्थापनाओं को निर्देश दिया गया कि वे अपने परिसर में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी प्रस्तुत करें। यह आदेश राज्य में संचालित सभी ऐसे आवास प्रदाताओं पर लागू होता है।
नए नियम के अनुसार, संचालकों को मेहमानों के पासपोर्ट विवरण, राष्ट्रीयता, आगमन की तिथि और अपेक्षित प्रस्थान की तिथि संबंधित जिला अधिकारियों को प्रदान करनी होगी। इस जानकारी को अधिसूचना में निर्दिष्ट stipulated समय सीमा के भीतर साझा किया जाना है।
अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा में सुधार, पर्यटकों की आवाजाही की निगरानी और वीजा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, साथ ही राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के सटीक आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उपाय दोनों सुरक्षा और बेहतर पर्यटन योजना में सहायक होगा।
नए नियम के अनुसार, संचालकों को मेहमानों के पासपोर्ट विवरण, राष्ट्रीयता, आगमन की तिथि और अपेक्षित प्रस्थान की तिथि संबंधित जिला अधिकारियों को प्रदान करनी होगी। इस जानकारी को अधिसूचना में निर्दिष्ट stipulated समय सीमा के भीतर साझा किया जाना है।
अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा में सुधार, पर्यटकों की आवाजाही की निगरानी और वीजा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, साथ ही राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के सटीक आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उपाय दोनों सुरक्षा और बेहतर पर्यटन योजना में सहायक होगा।