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नौकरी
मेघालय ने संशोधित प्रवासी कामगार नियम जारी, पंजीकरण में उत्पीड़न नहीं
✍️ Hub News
🗓 09 सित. 2026, 11:33 PM
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मेघालय सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए संशोधित नियम जारी किए, पंजीकरण में उत्पीड़न के बिना भागीदारी की अपील की।
मेघालय सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और कामगारों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाना है।
प्रशासन ने बताया कि यह बदलाव कामगारों के अधिकारों की रक्षा के साथ‑साथ योजना और कल्याण कार्यों के लिए सटीक डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। सरकार ने नियोक्ताओं और कामगारों दोनों से पंजीकरण में सहयोग करने का आग्रह किया है।
यह घोषणा मेघालय की समावेशी श्रम बाजार बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहाँ प्रवासी कामगारों को सम्मानित किया जाता है और उनके योगदान को मान्यता मिलती है।
स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन नियमों को जिलों में लागू करें और उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें।
प्रशासन ने बताया कि यह बदलाव कामगारों के अधिकारों की रक्षा के साथ‑साथ योजना और कल्याण कार्यों के लिए सटीक डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। सरकार ने नियोक्ताओं और कामगारों दोनों से पंजीकरण में सहयोग करने का आग्रह किया है।
यह घोषणा मेघालय की समावेशी श्रम बाजार बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहाँ प्रवासी कामगारों को सम्मानित किया जाता है और उनके योगदान को मान्यता मिलती है।
स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन नियमों को जिलों में लागू करें और उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें।