📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aiban-03
बिज़नेस
मेघालय हाई कोर्ट ने छात्र संगठन की याचिका के बाद सीमेंट कंपनी के संचालन पर रोक लगाई
✍️ The Shillong Times
🗓 05 सित. 2026, 06:38 AM
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मेघालय हाई कोर्ट ने एक सीमेंट कंपनी के संचालन पर रोक लगाई है, जब एक छात्र संगठन ने अदालत में याचिका दायर की। यह आदेश छात्र समूह की याचिका के बाद पारित किया गया।
मेघालय हाई कोर्ट ने एक छात्र संगठन की याचिका के बाद एक सीमेंट कंपनी के संचालन पर आदेश जारी करते हुए उसकी रोक लगा दी। अदालत ने छात्र समूह के अनुरोध पर सुनवाई करने के बाद यह निर्णय लिया।
एचसी का निर्णय सीमेंट कंपनी के संचालन को रोक देता है, जिसका अर्थ है कि अदालत के आगे के निर्देश तक साइट पर सभी कार्य बंद रहेंगे।
यह रोक मामले की सुनवाई जारी रहने तक प्रभावी रहेगी, और दोनों पक्षों को अदालत के अंतरिम आदेश का पालन करते रहना होगा जब तक मामला विचाराधीन है।
एचसी का निर्णय सीमेंट कंपनी के संचालन को रोक देता है, जिसका अर्थ है कि अदालत के आगे के निर्देश तक साइट पर सभी कार्य बंद रहेंगे।
यह रोक मामले की सुनवाई जारी रहने तक प्रभावी रहेगी, और दोनों पक्षों को अदालत के अंतरिम आदेश का पालन करते रहना होगा जब तक मामला विचाराधीन है।