📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
मोहाली शादी में बच्चे को गोली मारने वाले को 7 साल की सजा
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 23 अग. 2026, 02:33 AM
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मोहाली अदालत ने शादी की बरात में बच्चे को गोली मारने वाले को सात साल की जेल और 20,000 रुपये जुर्माना सुनाया।
मोहाली अदालत ने शादी की बरात में बच्चे को गोली मारने वाले आरोपी को सात साल की जेल की सजा सुनाई और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला उस आपराधिक मुकदमे के बाद आया जिसमें गोलीबारी के सबूतों की जांच की गई थी, जो दुल्हन के जुलूस के दौरान हुई थी।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ने जुलूस के पास जाकर हथियार चलाया और भीड़ में मौजूद एक छोटे लड़के को मार गिराया। बच्चे को चोटें आईं लेकिन वह बच गया। गवाहों ने गोली की आवाज़ सुनी और तुरंत ही घायल बच्चे को चिकित्सा सहायता दिलवाई।
जज ने आरोपी को हत्या की कोशिश और हथियार अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया, जिससे कारावास और जुर्माना दोनों का दंड दिया गया। यह फैसला सार्वजनिक समारोहों में हिंसा के मामलों में न्यायिक कठोरता को दर्शाता है।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि यह मामला सामाजिक कार्यक्रमों में हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा और भविष्य में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की अपील की है।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ने जुलूस के पास जाकर हथियार चलाया और भीड़ में मौजूद एक छोटे लड़के को मार गिराया। बच्चे को चोटें आईं लेकिन वह बच गया। गवाहों ने गोली की आवाज़ सुनी और तुरंत ही घायल बच्चे को चिकित्सा सहायता दिलवाई।
जज ने आरोपी को हत्या की कोशिश और हथियार अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया, जिससे कारावास और जुर्माना दोनों का दंड दिया गया। यह फैसला सार्वजनिक समारोहों में हिंसा के मामलों में न्यायिक कठोरता को दर्शाता है।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि यह मामला सामाजिक कार्यक्रमों में हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा और भविष्य में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की अपील की है।