📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Election Commission of India
राजनीति
महाराष्ट्र ने SIR में हटाए गए मतदाताओं को पुनः पंजीकृत करने हेतु फॉर्म 6 में बदलाव मांगा
✍️ NDTV
🗓 19 अक्टू. 2026, 12:36 AM
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महाराष्ट्र सरकार ने फॉर्म 6 में बदलाव का अनुरोध किया है, ताकि SIR में हटाए गए मतदाताओं को फिर से पंजीकृत किया जा सके।
महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव आयोग से फॉर्म 6 में बदलाव का अनुरोध किया है, जो हटाए गए मतदाताओं को पुनः पंजीकृत करने के लिए प्रयोग होता है। यह कदम SIR (राज्य सूचना रजिस्टर) में हटाए गए मतदाताओं की समस्याओं के बाद आया है।
SIR वह डेटाबेस है जिसमें मतदाता विवरण दर्ज होते हैं और इसे डुप्लिकेट, पुरानी या गलत जानकारी के कारण हटाए जाने वाले मतदाताओं की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हटाए जाने के बाद मतदाता को फॉर्म 6 भरकर फिर से पंजीकृत होना पड़ता है।
प्रस्तावित बदलाव से प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे हटाए गए मतदाता बिना सभी मूल दस्तावेज़ फिर से जमा किये फॉर्म 6 के माध्यम से पुनः पंजीकरण कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह संशोधन प्रशासनिक देरी को कम करेगा और अधिक नागरिकों को मतदान का अधिकार दिलाएगा।
चुनाव आयोग इस अनुरोध की समीक्षा कर रहा है और अगले कुछ हफ्तों में संशोधित फॉर्म जारी करने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रभावित मतदाता अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे और आगामी चुनावों में मतदान कर सकेंगे।
SIR वह डेटाबेस है जिसमें मतदाता विवरण दर्ज होते हैं और इसे डुप्लिकेट, पुरानी या गलत जानकारी के कारण हटाए जाने वाले मतदाताओं की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हटाए जाने के बाद मतदाता को फॉर्म 6 भरकर फिर से पंजीकृत होना पड़ता है।
प्रस्तावित बदलाव से प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे हटाए गए मतदाता बिना सभी मूल दस्तावेज़ फिर से जमा किये फॉर्म 6 के माध्यम से पुनः पंजीकरण कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह संशोधन प्रशासनिक देरी को कम करेगा और अधिक नागरिकों को मतदान का अधिकार दिलाएगा।
चुनाव आयोग इस अनुरोध की समीक्षा कर रहा है और अगले कुछ हफ्तों में संशोधित फॉर्म जारी करने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रभावित मतदाता अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे और आगामी चुनावों में मतदान कर सकेंगे।