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22 सित. 2026
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एमपी पुलिस ने वर्दी में रील पर प्रतिबंध और एआई उपयोग पर नई रोक लगाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
टेक्नोलॉजी

एमपी पुलिस ने वर्दी में रील पर प्रतिबंध और एआई उपयोग पर नई रोक लगाई

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 22 सित. 2026, 09:15 AM 👁 13
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मध्य प्रदेश पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें वर्दी में रील बनाना और चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफ़ॉर्म पर सरकारी दस्तावेज़ अपलोड करना प्रतिबंधित किया गया, और 30 दिनों में सोशल मीडिया कमाई की जानकारी देनी होगी।

मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस नियम के तहत वर्दी में रहकर रील बनाना या शेयर करना प्रतिबंधित किया गया है, जिससे पुलिस की छवि और आधिकारिक पोशाक के दुरुपयोग को रोका जा सके।

गाइडलाइन में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। पुलिसकर्मियों को सरकारी दस्तावेज़ या डेटा को चैटजीपीटी जैसे एआई प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करने से मना किया गया है, क्योंकि इससे संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है। उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना है।

इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को इस आदेश के तीस दिन के भीतर सोशल मीडिया से होने वाली आय की सूचना देना अनिवार्य किया गया है। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और हितों के टकराव को रोकने के लिए उठाया गया है।

अमर उजाला ने इस खबर को प्रकाशित किया, जो भारतीय पुलिस बलों में डिजिटल गतिविधियों और एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर कड़े कदमों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अधिकारियों ने कहा कि यह नियम पूरे राज्य में समान रूप से लागू होगा और कड़ाई से पालन किया जाएगा।

पुलिस विभाग अनुपालन की निगरानी के लिए आंतरिक ऑडिट करेगा और उल्लंघन पर दंडात्मक उपाय लागू कर सकता है, हालांकि दंड के विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
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