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07 नव. 2026•
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चार पर हिजाब मामले को खारिज करने की याचिका को अस्वीकार किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चार पर हिजाब मामले को खारिज करने की याचिका को अस्वीकार किया

✍️ The Indian Express 🗓 13 सित. 2026, 12:40 AM 👁 65
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद में चार पर दायर आपराधिक मामले को खारिज करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया।

मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने बुधवार को हिजाब विवाद में शामिल चार व्यक्तियों के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को खारिज करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन के सबूत मामले को जारी रखने के योग्य हैं और याचिका में कोई वैध आधार नहीं दिखाया गया है जिससे मामला बंद किया जा सके।

यह मामला शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद से उत्पन्न हुआ है, जिसने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया है। चार आरोपियों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं, पर कोर्ट ने उनके पहचान संबंधी अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला यह दर्शाता है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को संक्षिप्त रूप से समाप्त करने के बजाय सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के तहत चलने देगी। यह मामला अब ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जहाँ अभियोजन अपना केस पेश करेगा।

इस निर्णय का प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक वस्त्र संबंधी बहसों पर पड़ेगा और अन्य राज्यों में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।
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