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शिक्षा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओवरएज कुलपति के पद पर बने रहने पर सवाल उठाए
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 04 नव. 2026, 04:16 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओवरएज होने के बावजूद कुलपति पद पर बने रहने वाले व्यक्ति से स्पष्टीकरण माँगा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी किया है, जिसमें वह ओवरएज होने के बावजूद पद पर बने रहने का स्पष्टीकरण माँग रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के अनुसार कुलपति की अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित है, जब तक विशेष विस्तार न दिया गया हो। वर्तमान कुलपति इस आयु सीमा से अधिक हो चुके हैं और कोई आधिकारिक विस्तार आदेश सार्वजनिक नहीं है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कुलपति के नियुक्ति आदेश और संभावित विस्तार आदेश सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ निर्धारित समय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अनुपालन न होने पर आगे की कानूनी कार्यवाही की संभावना है। यह मामला राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में नियमों के पालन को लेकर चल रही चिंताओं को उजागर करता है, जहाँ छात्रों और शिक्षकों ने नियुक्तियों में पारदर्शिता की मांग की है। अब तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है; मामले की सुनवाई निकट भविष्य में होने की संभावना है।