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एमपी हाईकोर्ट ने 189 नर्सिंग छात्रों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति, डुप्लीकेट फैकल्टी पर जुर्माना
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
शिक्षा

एमपी हाईकोर्ट ने 189 नर्सिंग छात्रों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति, डुप्लीकेट फैकल्टी पर जुर्माना

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 09 सित. 2026, 08:17 PM 👁 21
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 189 मान्य नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है और डुप्लीकेट फैकल्टी वाले कॉलेजों पर जुर्माना लगाया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी कर 189 मान्य नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को निर्धारित परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी। साथ ही, लंबित परिणामों को जल्द से जल्द प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया गया।

कोर्ट ने उन संस्थानों पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिनके रिकॉर्ड में डुप्लीकेट फैकल्टी सूचीबद्ध पाई गई। यह दंड अनियमित फैकल्टी नियुक्तियों को रोकने और नियामक मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रभावित कॉलेज को पर्यावरणीय सुधार के तहत पचास पौधे लगाने का आदेश दिया गया है। ये उपाय छात्रों में भरोसा पुनर्स्थापित करने और राज्य में नर्सिंग शिक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से हैं।

कॉलेज प्रशासन और छात्र संघों ने इस निर्णय का स्वागत किया, क्योंकि इससे प्रमाणपत्र और रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों को तुरंत राहत मिलेगी।

यह आदेश पेशेवर शिक्षा, विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, समय पर प्रमाणन के महत्व को देखते हुए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है।
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