📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / President's Secretariat
राजनीति
मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी, केंद्र को भेजा
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 26 अग. 2026, 08:03 PM
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राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी, अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
आज राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर अपनी मंजूरी दे दी। यह राज्य स्तर पर अंतिम चरण है, जिसके बाद इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
यूसीसी विधेयक का उद्देश्य धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर सभी नागरिकों पर समान नागरिक नियम लागू करना है। इसमें त्रिपल तलाक पर प्रतिबंध और बहु-विवाह की मनाही जैसी प्रमुख धाराएँ शामिल हैं, जिससे लैंगिक समानता और कानूनी एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह बिल कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेजा जाएगा, जहाँ राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने व्यापक समान नागरिक संहिता लागू की है, जिससे अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल स्थापित हो सकती है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत में धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत कानून सुधारों पर नई बहस को जन्म दे सकता है, पर वर्तमान में मुख्य ध्यान केंद्र में प्रक्रिया पूर्ण होने पर है।
यूसीसी विधेयक का उद्देश्य धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर सभी नागरिकों पर समान नागरिक नियम लागू करना है। इसमें त्रिपल तलाक पर प्रतिबंध और बहु-विवाह की मनाही जैसी प्रमुख धाराएँ शामिल हैं, जिससे लैंगिक समानता और कानूनी एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह बिल कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेजा जाएगा, जहाँ राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने व्यापक समान नागरिक संहिता लागू की है, जिससे अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल स्थापित हो सकती है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत में धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत कानून सुधारों पर नई बहस को जन्म दे सकता है, पर वर्तमान में मुख्य ध्यान केंद्र में प्रक्रिया पूर्ण होने पर है।