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05 Nov 2026•
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लोरमी न्यायालय ने शासकीय जमीन की हेराफेरी के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया
Crime

लोरमी न्यायालय ने शासकीय जमीन की हेराफेरी के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया

✍️ Reporter: शत्रुघन चौधरी 🗓 05 Nov 2026, 04:17 PM 👁 8
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लोरमी के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने शासकीय घास मद की भूमि के अवैध नामांतरण के आरोप में थाना लालपुर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया।

लोरमी के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 31 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत शासकीय भूमि की हेराफेरी के आरोप में थाना प्रभारी लालपुर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विस्तृत विवेचना करने का निर्देश दिया गया।

आवेदक चन्द्रप्रकाश कश्यप ने न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में बताया कि ग्राम मोहतरा कुर्मी, तहसील लालपुर, जिला मुंगेली स्थित शासकीय घास मद की लगभग 4.400 हेक्टेयर भूमि (खसरा नंबर 272/1 एवं 272/14) को 2005‑2006 में पटवारी के साथ मिलकर अवैध रूप से अपने नाम पर दर्ज कराया गया और बाद में किसान पोर्टल में पंजीकरण कर धान उपार्जन केंद्र में धान की बिक्री करके आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया।

कश्यप ने पहले कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई, फिर 17 नवंबर 2025 को थाना लालपुर में शिकायत प्रस्तुत की, लेकिन थाना प्रभारी ने शिकायत स्वीकार नहीं की। इसके बाद 19 नवंबर 2025 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा शिकायत भेजी गई, फिर 9 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक मुंगेली के समक्ष भी शिकायत प्रस्तुत की, परन्तु कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, जिससे न्यायालय की शरण ली गई।

न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेज़, राजस्व अभिलेख, अधिकारियों के प्रतिवेदन और पक्षकारों के तर्कों का परीक्षण कर संज्ञेय अपराध के पर्याप्त संकेत पाए और पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लोरमी, जिला मुंगेली द्वारा पारित किया गया।

आदेश के बाद अब थाना लालपुर पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू करनी होगी, और क्षेत्रवासियों की नजरें आगामी कार्रवाई और जांच के परिणामों पर बनी रहेंगी।
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