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अपराध
केरल हाई कोर्ट ने माइक्रोफ़ाइनेंस धोखाधड़ी के अभियोजन में देरी पर अतिरिक्त मुख्य सचिव को बुलाई
✍️ The Times of India
🗓 11 सित. 2026, 02:33 AM
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केरल हाई कोर्ट ने माइक्रोफ़ाइनेंस धोखाधड़ी के मामले में अभियोजन की मंजूरी में देरी के कारण अतिरिक्त मुख्य सचिव को समन किया।
केरल हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को समन किया, क्योंकि माइक्रोफ़ाइनेंस धोखाधड़ी के मामले में अभियोजन की मंजूरी में अत्यधिक देरी हुई है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की देरी न्याय की शीघ्रता को बाधित करती है और राज्य की वित्तीय नियामक प्रणाली में भरोसा कम करती है। इस कारण अधिकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। यह धोखाधड़ी मामला, जिसमें एक माइक्रोफ़ाइनेंस संस्था द्वारा निधियों के दुरुपयोग का आरोप है, जनसामान्य का ध्यान आकर्षित कर चुका है, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। इस समन से यह स्पष्ट होता है कि उच्च‑प्रोफ़ाइल वित्तीय मामलों में प्रशासनिक सुस्ती के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है।