🔥 ट्रेंडिंग Gurunandan Stars in Comedy Film 'Mr. J... 9 દિવસ પછી પણ પૂર અને ભૂસ્ખલનથી તબાહ થ... श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सत्य प्रकाश शु... मालविया नगर होटल आग में कोर्ट ने चार्ज... टीडब्ल्यूएस ने दपो के आग से प्रभावित प... विरुधुनगर में दो फायरक्रैकर यूनिटों मे...
04 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
केरल उच्च न्यायालय ने विदेश में काम करने वाले पति पर बेटे के रख-रखाव के लिए पत्नी की शिकायत खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Augustus Binu/ www.dreamsparrow.net/ facebook
अपराध

केरल उच्च न्यायालय ने विदेश में काम करने वाले पति पर बेटे के रख-रखाव के लिए पत्नी की शिकायत खारिज की

✍️ The Economic Times 🗓 04 सित. 2026, 09:36 AM 👁 4
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

एक पत्नी ने अपने विदेश में काम करने वाले पति पर बेटे के रख-रखाव के लिए क्रूरता का आरोप लगाया। केरल उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द कर दिया।

केरल के एक निवासी ने अपने विदेश में काम करने वाले पति पर बेटे के रख-रखाव के लिए क्रूरता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। यह मामला केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया, जो राज्य के पारिवारिक कानून मामलों का अधिकार रखता है।

हाल ही में जारी आदेश में, उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द कर दिया, जिससे आरोपों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के दावे की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय रख-रखाव विवादों की जाँच में साक्ष्य पर आधारित निर्णय लेता है। इस निर्णय के बाद किसी भी पक्ष द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है।
📲Get App