📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Augustus Binu/ www.dreamsparrow.net/ facebook
अपराध
केरल उच्च न्यायालय ने विदेश में काम करने वाले पति पर बेटे के रख-रखाव के लिए पत्नी की शिकायत खारिज की
✍️ The Economic Times
🗓 04 सित. 2026, 09:36 AM
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एक पत्नी ने अपने विदेश में काम करने वाले पति पर बेटे के रख-रखाव के लिए क्रूरता का आरोप लगाया। केरल उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द कर दिया।
केरल के एक निवासी ने अपने विदेश में काम करने वाले पति पर बेटे के रख-रखाव के लिए क्रूरता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। यह मामला केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया, जो राज्य के पारिवारिक कानून मामलों का अधिकार रखता है।
हाल ही में जारी आदेश में, उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द कर दिया, जिससे आरोपों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के दावे की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया।
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय रख-रखाव विवादों की जाँच में साक्ष्य पर आधारित निर्णय लेता है। इस निर्णय के बाद किसी भी पक्ष द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है।
हाल ही में जारी आदेश में, उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द कर दिया, जिससे आरोपों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के दावे की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया।
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय रख-रखाव विवादों की जाँच में साक्ष्य पर आधारित निर्णय लेता है। इस निर्णय के बाद किसी भी पक्ष द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है।