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कुशलगढ़ में आतिशबाजी दुकानों पर प्रशासनिक आदेश, संयुक्त निरीक्षण का निर्देश
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उपखंड मजिस्ट्रेट ने 6 नवंबर 2026 को कुशलगढ़ के पुराने दशहरा मैदान में अवैध भूमि कब्जे की शिकायत पर आतिशबाजी दुकानों और गोदामों की सघन जांच का आदेश दिया।
कुशलगढ़, 6 नवंबर 2026 – उपखंड मजिस्ट्रेट एवं उपखंड अधिकारी ने प्रशासनिक आदेश जारी कर कुशलगढ़ के पुराने दशहरा मैदान में स्थित आतिशबाजी दुकानों और गोदामों पर सघन निरीक्षण का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता अमित सिंह चौहान ने 4 नवंबर को कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि दुकानों ने निर्धारित 10×15 फीट क्षेत्र से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं।
आदेश में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा के 4 नवंबर 2026 के निर्देश तथा आतिशबाजी व्यापार के शर्तों और विस्फोटक नियमों के पालन की आवश्यकता का हवाला दिया गया।
SDM ने तहसीलदार, थानाधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया, ताकि शहरी क्षेत्र की सभी आतिशबाजी दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया जा सके और नियमों के अनुपालन की पुष्टि के बाद तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक निगरानी में रहेगी कि क्या सभी दुकानों पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही कारोबार हो रहा है और सुरक्षा एवं विस्फोटक नियमों का पालन हो रहा है।
शिकायतकर्ता अमित सिंह चौहान ने 4 नवंबर को कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि दुकानों ने निर्धारित 10×15 फीट क्षेत्र से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं।
आदेश में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा के 4 नवंबर 2026 के निर्देश तथा आतिशबाजी व्यापार के शर्तों और विस्फोटक नियमों के पालन की आवश्यकता का हवाला दिया गया।
SDM ने तहसीलदार, थानाधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया, ताकि शहरी क्षेत्र की सभी आतिशबाजी दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया जा सके और नियमों के अनुपालन की पुष्टि के बाद तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक निगरानी में रहेगी कि क्या सभी दुकानों पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही कारोबार हो रहा है और सुरक्षा एवं विस्फोटक नियमों का पालन हो रहा है।