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24 सित. 2026
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कर्नाटक HC ने पति की गर्लफ्रेंड को पत्नी के प्रति क्रूरता के आरोप से मुक्त किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध

कर्नाटक HC ने पति की गर्लफ्रेंड को पत्नी के प्रति क्रूरता के आरोप से मुक्त किया

✍️ Hindustan Times 🗓 24 सित. 2026, 09:32 PM 👁 17
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति की गर्लफ्रेंड को बीएनएस के तहत पत्नी के प्रति क्रूरता का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जिससे क़ानून की सीमा स्पष्ट हुई।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की गर्लफ्रेंड को बीएनएस प्रावधान के तहत पत्नी के प्रति क्रूरता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय ने धारा के शब्दों की जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रावधान केवल पति‑पत्नी के बीच के व्यवहार को ही संबोधित करता है, न कि तृतीय पक्षों को। इस कारण कोर्ट ने इस मामले में गर्लफ्रेंड के खिलाफ बीएनएस लागू करने की कोशिश को खारिज कर दिया। विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय क्रूरता संबंधी धारा की व्याख्या को संकीर्ण रखेगा, जिससे केवल वैवाहिक संबंध ही प्रमुख रहेगा। यह रूलिंग भविष्य में ऐसे याचिकाओं पर असर डाल सकती है जहाँ तीसरे पक्ष को वैवाहिक असंतोष के कारण माना जाता है।
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