📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाली बेटी की संपत्ति हिस्सेदारी मांगने वाली याचिका खारिज की
✍️ The Times of India
🗓 08 अक्टू. 2026, 10:41 AM
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाली बेटी द्वारा माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अमेरिका में रह रही बेटी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा मांगने वाली याचिका दायर की। उसने दावा किया कि उसे कानूनी वारिस के रूप में संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका की जांच की और उसे आधारहीन पाया। इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज करते हुए माता-पिता के पक्ष को बरकरार रखा। आदेश में संपत्तियों के प्रकार या मांगी गई राहत के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया।