📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
देश
कर्नाटक HC ने 'नंदिनी दूध' रील मामले में डॉक्टर के खिलाफ जांच की अनुमति दी
✍️ Mangalore Today
🗓 24 जून 2026, 04:32 AM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'नंदिनी दूध' के प्रचार वीडियो के संबंध में एक डॉक्टर के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के फैसले से जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'नंदिनी दूध' से संबंधित प्रचार सामग्री में कथित संलिप्तता के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ जांच पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले का मतलब है कि डॉक्टर के खिलाफ जांच बिना किसी रुकावट के जारी रह सकती है।
अदालत द्वारा स्थगन आदेश देने से इनकार के संबंध में, डॉक्टर के कथित कदाचार के विशिष्ट विवरण या 'नंदिनी दूध' रीलों में उनकी संलिप्तता की सटीक प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि, यह फैसला इंगित करता है कि अधिकारियों के पास जांच को आगे बढ़ाने के आधार हैं।
यह कानूनी घटनाक्रम डॉक्टर के खिलाफ शुरू की गई जांच से संबंधित है, जिससे स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार जांच प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
अदालत द्वारा स्थगन आदेश देने से इनकार के संबंध में, डॉक्टर के कथित कदाचार के विशिष्ट विवरण या 'नंदिनी दूध' रीलों में उनकी संलिप्तता की सटीक प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि, यह फैसला इंगित करता है कि अधिकारियों के पास जांच को आगे बढ़ाने के आधार हैं।
यह कानूनी घटनाक्रम डॉक्टर के खिलाफ शुरू की गई जांच से संबंधित है, जिससे स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार जांच प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति मिल गई है।