📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
शिक्षा
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य का प्रतियोगी परीक्षाओं रद्द आदेश रोका
✍️ India Today
🗓 21 अग. 2026, 05:36 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने परीक्षा अभ्यर्थियों की याचिकाओं के बाद राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं रद्द करने के आदेश को अस्थायी रूप से रोका।
झारखंड हाई कोर्ट की एक बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का इरादा था।
यह निर्णय उन अभ्यर्थियों की याचिकाओं के बाद आया, जिन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से उनके करियर पर गंभीर असर पड़ेगा और प्रक्रिया में त्रुटि है।
अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह विस्तृत सुनवाई तक परीक्षाओं की स्थिति को यथावत रखे, जिससे निर्धारित परीक्षण बिना बाधा के चल सकें।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह रोक राज्य की कार्यवाही पर न्यायिक निगरानी को दर्शाती है, जबकि राज्य सरकार को नियत समय में अपना उत्तर प्रस्तुत करना होगा।
यह निर्णय उन अभ्यर्थियों की याचिकाओं के बाद आया, जिन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से उनके करियर पर गंभीर असर पड़ेगा और प्रक्रिया में त्रुटि है।
अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह विस्तृत सुनवाई तक परीक्षाओं की स्थिति को यथावत रखे, जिससे निर्धारित परीक्षण बिना बाधा के चल सकें।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह रोक राज्य की कार्यवाही पर न्यायिक निगरानी को दर्शाती है, जबकि राज्य सरकार को नियत समय में अपना उत्तर प्रस्तुत करना होगा।