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अपराध
झारखंड कोर्ट ने कहा: आपराधिक समन में केवल पद नहीं, व्यक्ति का नाम भी होना चाहिए
✍️ Live Law
🗓 27 अग. 2026, 02:32 AM
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झारखंड के न्यायालय ने कहा कि आपराधिक समन में केवल पद नहीं, उस पदधारी का नाम भी होना अनिवार्य है।
झारखंड के न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी पदनाम के खिलाफ आपराधिक समन जारी नहीं किया जा सकता जब तक उस पदधारी का नाम नहीं बताया जाता। इस फैसले से यह सिद्ध होता है कि कानूनी कार्यवाही को विशेष व्यक्ति को लक्षित करना चाहिए, न कि केवल पद या शीर्षक को। विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय स्थापित न्यायशास्त्र के अनुरूप है, जिसमें समन में उत्तरदाता का नाम स्पष्ट होना आवश्यक है, जिससे प्रक्रिया में स्पष्टता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। यह आदेश राज्य के प्रवर्तन एजेंसियों और अभियोजकों को समन के प्रारूप में नाम शामिल करने के लिए पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करेगा।