🔥 TRENDING Moga Shooting: Car-borne assailants op... Five-Year-Old Girl Sexually Assaulted... Ola Cab Collides with Concrete Divider... ડબગરવાસમાં શરદપૂર્ણિમા ઉજવણીનું આયોજન फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है... आत्मसम्मान और मानसिक मजबूती के लिए अपन...
25 Oct 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা

जालपुर में फसल अवशेष जलाने पर पाँच पर कार्यवाही, अर्थ दंड तय

✍️ Reporter: Pranav Gaur 🗓 25 Oct 2026, 10:51 PM 👁 8
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

जालपुर जिले के बरगी क्षेत्र में आज फसल अवशेष जलाने की घटना पर राजस्व एवं कृषि अधिकारियों ने पंचनामा तैयार किया और पाँच व्यक्तियों पर अर्थ दंड तथा दंडनीय कार्रवाई की योजना बनाई।

जालपुर जिले के बरगी क्षेत्र के ग्राम देवरी और खापा में आज रविवार को फसल अवशेष (नरवाई) जलाने की घटना की सूचना मिलने पर राजस्व एवं कृषि अधिकारियों के संयुक्त दल ने मौके पर पहुँच कर स्थल निरीक्षण किया और पंचनामा तैयार किया।

उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिन व्यक्तियों द्वारा खेतों में नरवाई जलाना पाया गया, उनमें आशीष कुमार चौकसे, मिथिलेश चौकसे, कमलेश चौकसे, चम्मां राजपूत एवं संतोष गोंड शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जबलपुर द्वारा तैयार पंचनामे को संबंधित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि नियम अनुसार अर्थ दंड (पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि) अधिरोपित करने की कार्रवाई की जा सके।

ज्ञात हो कि अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के नियमानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भूमि के रकबे के हिसाब से 2,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की शास्ति लगाने का प्रावधान है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

उप संचालक कृषि ने जिले के सभी कृषकों से फसल अवशेष (पराली) न जलाने, कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई के दौरान सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रा रीपर या बेलर का उपयोग करने तथा भूमि की उपजाऊ क्षमता, मित्र कीटों और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश का पूरी तरह पालन करने का अनुरोध किया है।
📲Get App