📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aounaqvi
देश
इंदौर हाईकोर्ट ने कर्बला मैदान मेले पर महापौर परिषद का आदेश पलटा
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 26 जून 2026, 06:02 PM
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इंदौर हाईकोर्ट ने कर्बला मैदान में मेले की अनुमति निरस्त करने के महापौर परिषद के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे निगमायुक्त की अनुमति बहाल हो गई है।
इंदौर हाईकोर्ट ने कर्बला मैदान में प्रस्तावित मेले के मामले में हस्तक्षेप करते हुए महापौर परिषद के हालिया फैसले को पलट दिया है। परिषद ने पहले मेले के लिए दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया था।
अवकाश के दिन हुई सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने महापौर परिषद के आदेश को रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, निगमायुक्त द्वारा मेले के लिए दी गई अनुमति बहाल कर दी गई है।
अदालत के इस फैसले का मतलब है कि कर्बला मैदान में मेला निगमायुक्त की प्रारंभिक मंजूरी के अनुसार आयोजित किया जा सकता है।
अवकाश के दिन हुई सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने महापौर परिषद के आदेश को रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, निगमायुक्त द्वारा मेले के लिए दी गई अनुमति बहाल कर दी गई है।
अदालत के इस फैसले का मतलब है कि कर्बला मैदान में मेला निगमायुक्त की प्रारंभिक मंजूरी के अनुसार आयोजित किया जा सकता है।