📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rohitjahnavi
स्थानीय
इंदौर हाई कोर्ट ने चोरला जंगलों में रेलवे ट्रैक के लिए 2.5 लाख पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 16 अक्टू. 2026, 07:15 AM
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के चोरला जंगलों में रेलवे ट्रैक निर्माण हेतु 2.5 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगाई, वन विभाग और रेलवे को नोटिस किया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इंदौर के चोरला जंगल में 2.5 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसे सिमरोल‑बड़वाह रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए नियोजित किया गया था।
कोर्ट ने राज्य वन विभाग और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर उपस्थित होने और परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को स्पष्ट करने का आदेश दिया। सभी पेड़ों को तब तक संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है जब तक विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती।
पर्यावरण संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, इसे स्थानीय वन्यजीवों की सुरक्षा और वन क्षेत्र में अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
यह निर्णय बुनियादी ढाँचा विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, विशेषकर राज्य के संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में।
आगे की सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि क्या रेलवे परियोजना को वैकल्पिक मार्ग या क्षतिपूर्ति उपायों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे जंगल का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
कोर्ट ने राज्य वन विभाग और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर उपस्थित होने और परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को स्पष्ट करने का आदेश दिया। सभी पेड़ों को तब तक संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है जब तक विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती।
पर्यावरण संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, इसे स्थानीय वन्यजीवों की सुरक्षा और वन क्षेत्र में अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
यह निर्णय बुनियादी ढाँचा विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, विशेषकर राज्य के संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में।
आगे की सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि क्या रेलवे परियोजना को वैकल्पिक मार्ग या क्षतिपूर्ति उपायों के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे जंगल का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।