📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann (talk)
देश
इंदौर हाई कोर्ट ने धार के इमामबाड़ा में ताजिया जुलूस की अनुमति दी
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 25 जून 2026, 07:32 PM
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धार के सरकारी इमामबाड़ा परिसर को लेकर चल रहे विवाद में इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मोहर्रम के ताजिया कार्यक्रम के लिए इमामबाड़े की चाबियां याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया है।
इंदौर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित इमामबाड़ा परिसर को लेकर चल रहे विवाद पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत का यह निर्णय सरकारी संपत्ति के उपयोग से जुड़े एक मामले का समाधान करता है।
अपने आदेश में, अदालत ने इमामबाड़े की चाबियां याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया है। यह निर्देश विशेष रूप से आगामी मोहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस के आयोजन की सुविधा के लिए दिया गया है।
अदालत के निर्देशों के अनुसार, चाबियां एक जुलाई को लौटाई जाएंगी। इस फैसले का उद्देश्य तत्काल विवाद को सुलझाना और धार्मिक कार्यक्रम को योजनानुसार आगे बढ़ने देना है।
अपने आदेश में, अदालत ने इमामबाड़े की चाबियां याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया है। यह निर्देश विशेष रूप से आगामी मोहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस के आयोजन की सुविधा के लिए दिया गया है।
अदालत के निर्देशों के अनुसार, चाबियां एक जुलाई को लौटाई जाएंगी। इस फैसले का उद्देश्य तत्काल विवाद को सुलझाना और धार्मिक कार्यक्रम को योजनानुसार आगे बढ़ने देना है।